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अनलॉक-3 : पटना में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

पटना में भी शनिवार से अनलॉक-3 शुरू हो जाएगा, लेकिन पाबंदियों के छौंक के साथ। राजधानी पटना में मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान पचास फीसद कर्मियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केट कॉम्पलेक्स सहित सभी दुकान व प्रतिष्ठान खुलेंगे। यानी, हथुआ मार्केट, मौर्या लोक कॉम्लेक्स, हरी निवास कॉम्प्लेक्स, चांदनी मार्केट, राजधानी मार्केट, खेतान मार्केट सहित अन्य मार्केट की दुकानें खुलेंगी। इस तरह एक अगस्त से बाजार में चहल-पहल बढ़ जाएगी। पार्क, धर्मस्थल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ज़िला प्रशासन के अनुसार धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर रोक जारी रहेगा। जिले के 103 कंटेनमेंट जोन में सभी दुकान बंद रहेगी, सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य

किसी भी दुकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा ऐसा नहीं होने पर दुकानें बंद कराई जा सकती हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, भोजनालय से भोजन लेकर जा सकेंगे, बैठकर खानें पर पटना में रोक जारी रहेगी। 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ निजी कार्यालय चलेंगे। ई-कॉमर्स की सेवा जारी रहेगी। निर्माण कार्य व इससे जुड़ी सभी तरह की दुकानें खुलेगी। ब्लॉक-अनुमंडल के आरटीपीएस काउंटर खुलेंगे।

सार्वजनिक परिवहन रहेगा बंद

शहर और राज्य में चलने वाली बसें बंद रहेगी। टैक्सी, ऑटो, सरकारी-निजी कार्यालय के वाहन, अस्पताल, डिस्पेंसरी, दवा की दुकान, क्लीनिक, नर्सिंग होम के वाहन और एम्बुलेंस सेवा का परिचालन होगा।

पार्क और जिम भी बंद
शहर के जितने भी पार्क  और जिम हैं, उसे बंद रखने को कहा गया है। किसी प्रकार की खेल गतिविधियां नहीं होंगी।

लॉकडाउन से मुक्त नहीं कंटेनमेंट जोन

कंटेनमेंट जोन को लॉकडाउन से मुक्त नहीं किया गया है। पटना के 107 कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहां सिर्फ आवश्यक और रोजमर्रा सामग्रियों की दुकानें ही खुलेंगी। इससे पहले लॉकडाउन में केवल अनिवार्य सेवा से जुड़ी दुकानों को ही खोलने का निर्देश दिया गया था। जिला प्रशासन ने अनिवार्य सेवा से जुड़े जितने भी कार्य हैं, उसे कंटेनमेंट जोन में भी जारी रखने को कहा है।

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